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High Court : टाइपिंग की गलती पर खारिज नहीं हो सकती गुजारा भत्ता की अर्जी, फेमिली कोर्ट का आदेश रद्द

Sun, 21 Sep 2025 05:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 21 Sep 2025 05:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर पत्नी और बच्चे की ओर से दाखिल गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज नहीं की जा सकती है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने मुजफ्फरनगर पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

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Typing error cannot lead to dismissal of alimony application, family court order set aside
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर पत्नी और बच्चे की ओर से दाखिल गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज नहीं की जा सकती है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने मुजफ्फरनगर पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट भेज दिया। याची ने पति के खिलाफ खुद व बच्चे के लिए गुजारा भत्ता की मांग को लेकर पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।

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कोर्ट ने अर्जी यह कहते हुए खारिज दी कि बच्चे के अभिभावक का नाम स्मिता मिनाक्षी लिखा गया है जबकि मां का नाम स्मिता आर्टी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ टाइपिंग की गलती है। ट्रायल कोर्ट ने मामले के मेरिट (सार) पर विचार ही नहीं किया जबकि आर्टी ने बतौर गवाह शपथपत्र और बयान भी दाखिल किया था जिसे पति की ओर से चुनौती नहीं दी गई। इसके बावजूद आवेदन को केवल तकनीकी आधार पर खारिज करना अनुचित और गैरकानूनी है।

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