High Court : टाइपिंग की गलती पर खारिज नहीं हो सकती गुजारा भत्ता की अर्जी, फेमिली कोर्ट का आदेश रद्द
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 21 Sep 2025 05:32 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर पत्नी और बच्चे की ओर से दाखिल गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज नहीं की जा सकती है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने मुजफ्फरनगर पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
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अदालत का आदेश
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