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प्रतापगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म पर दो आरोपियों को 25-25 साल की कैद, भगाकर ले गए थे सूरत

Thu, 30 Nov 2023 05:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 30 Nov 2023 05:28 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक व्दिवेदी ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए राघवेंद्र बिंद व साहब अली उर्फ राजा निवासी थाना फतनपुर को 25-25 वर्ष कारावास तथा 40-40 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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Two accused were sentenced to 25-25 years of imprisonment for molesting a minor
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नाबालिग को बहला-फुसलाकर सूरत ले जाकर दुराचार करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 25-25 वर्ष कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपियों को कारागार भेज दिया गया है।

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक व्दिवेदी ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए राघवेंद्र बिंद व साहब अली उर्फ राजा निवासी थाना फतनपुर को 25-25 वर्ष कारावास तथा 40-40 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के मुताबिक 20 अक्तूबर 2016 की रात उसकी लड़की कहीं चली गई। काफी ढूंढने के बात पता चला कि उसे पड़ोसी गांव के राघवेंद्र बिंद बहला फुसलाकर सूरत भगा ले गए हैं।

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जब वादिनी उसके घर पता लगाने गई तो उसके घर वालों ने उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़िता ने फतनपुर थाने में दोनो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने ऐसे 14 साक्ष्य प्रस्तुत किए । जिससे आरोपियों के कृत्य की पुष्टि होने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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