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Prayagraj : सामूहिक दुष्कर्म मामले का नाबालिग आरोपी मां के साथ रहेगा, कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड का आदेश पलटा

Fri, 26 Dec 2025 07:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Dec 2025 07:50 PM IST
सार

Prayagraj News : नर्स के साथ फाफामऊ पुल के नीचे हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को जिला न्यायालय ने नाबालिग होने के आधार पर उसकी मां को सुपुर्द कर दिया है। किशोर न्याय बोर्ड ने मां की अपील को खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ मां ने जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तर्क दिया गया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 16 साल 7 महीने थे। उसे अपराध की समझ नहीं थी। 

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trial court overturned the Juvenile Justice Board's order and handed over the accused in the gang-rape case to
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को पलटते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी नाबालिग को मां की सुपुर्दगी में देने को कहा है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश अंजू कनौजिया ने दिया। आरोपी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड के 24 नवंबर 2025 के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

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नाबालिग के खिलाफ नर्स से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फाफामऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में याची के वकील ने दलील दी कि आरोपी घटना के समय 16 साल सात माह का था और उसे अपराध की प्रकृति की समझ नहीं थी। मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, सामाजिक जांच आख्या और जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में भी बालक को परिवार के संरक्षण में रखने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद किशोर न्याय बोर्ड ने सुपुर्दगी प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।

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अदालत ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड का निष्कर्ष आशंका पर आधारित है। यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की मंशा के अनुरूप नहीं है। अदालत ने नाबालिग आरोपी को उसकी मां की सुपुर्दगी में 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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साथ ही न्यायालय ने कहा कि बालक को अपराधियों की संगत से दूर रख उसकी शिक्षा जारी रखी जाएगी। वह किशोर न्याय बोर्ड अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी होता रहेगा। साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी और थाना प्रभारी फाफामऊ को बालक की निगरानी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यह है मामला

शांतिपुरम क्षेत्र में रहने वाली एक युवती फाफामऊ क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में नर्स थी। 16 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे अपने दोस्त के साथ वह शहर आ रही थी। कर्जन पुल के पास स्कूटी रोक कर उसका दोस्त लघुशंका करने चला गया। इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे और नर्स को घसीटकर पुल के नीचे ले जाने लगे। दोस्त ने इसका विरोध किया तो उसे मारपीट कर भगा दिया गया।

पुल के नीचे ले जाकर नर्स से दुष्कर्म करते हुए उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद आरोपियों के दो और साथी मौके पर पहुंचे जिन्होंने पीड़िता को बाइक से शांतिपुरम चौराहे से पहले छोड़ दिया। फाफामऊ पुलिस ने दुष्कर्म व मारपीट समेत अन्य धाराओं में चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु सरोज निवासी बजहा थाना नवाबगंज व उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी 25 हजार रुपये के इनामी बरसाती उर्फ अनिल भारतीय निवासी गदियानी मऊआइमा को मुठभेड़ में पकड़ा था।

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