फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Tired of running around in court, the accused confessed to the crime after 33 years

Court : अदालती भागदौड़ से थके आरोपी ने 33 साल बाद किया जुर्म इकबाल, सुनाई गई 1500 रुपये अर्थदंड की सजा

Fri, 27 Dec 2024 02:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Dec 2024 02:38 PM IST
सार

मामला प्रयागराज के थाना मांडा के गोरखाडीह गांव का है। लेखपाल रामबरन मेरुआडीह क्षेत्र में 27 दिसंबर 1991 को पैमाइश के लिए गए थे। उसी दाैरान कुछ ग्रामणों ने आपत्तियां उठाईं। वह सभी चकरोड पर मिट्टी डालने के खिलाफ उसकी कार्यवाही से नाराज थे।

विज्ञापन
Tired of running around in court, the accused confessed to the crime after 33 years
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अदालती भागदौड़ से थक चुके आरोपी ने 33 साल बाद जुर्म कबूल कर लिया कि उसने लेखपाल को जातिसूचक गालियां दी थीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन चाैहान की अदालत ने दिया।

विज्ञापन


मामला प्रयागराज के थाना मांडा के गोरखाडीह गांव का है। लेखपाल रामबरन मेरुआडीह क्षेत्र में 27 दिसंबर 1991 को पैमाइश के लिए गए थे। उसी दाैरान कुछ ग्रामणों ने आपत्तियां उठाईं। वह सभी चकरोड पर मिट्टी डालने के खिलाफ उसकी कार्यवाही से नाराज थे। अगले दिन जब लेखपाल तहसील पर आख्या तैयार कर रहे थे। इसी बीच आरोपी मुरारी, रामसकल व केशव मौके पर पहुंचे और सरकारी काम में बाधा पैदा करते हुए जातिसूचक गालियां देने लगे। जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन


लेखपाल की तहरीर पर 33 साल पहले दर्ज मामले में सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार कर दिया था। इसी बीच 2006 में मुरारी और 2021 में केशव की माैत हो गई। अकेले बचे रामसकल ने 16 दिसंबर को कोर्ट में पेश होकर जुर्म कुबूल कर लिया। कहा कि अदालती दौड़भाग से वह थक चुका है। कोर्ट ने अर्थदंड लगा कर मुकदमा खत्म कर दिया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह जेल में बिताना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed