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कोरोना का असर : इस बार हाईकोर्ट और जिला अदालतों में दस मई से ग्रीष्मावकाश

Fri, 07 May 2021 01:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 May 2021 01:57 AM IST
सार

  • बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने लिया छुट्टियां एक माह पहले करने का निर्णय

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This time summer vacation from May 10 in the High Court and District Courts
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला अदालतों में समय से पहले ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया है। हर वर्ष के एक से तीस जून तक होने वाले ग्रीष्माकाश को अब 10 मई से चार जून तक कर दिया गया है। यह ग्रीष्माकाश इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी लखनऊ बेंच व प्रदेश के सभी अधीनस्थ अदालतों में लागू किया गया है।

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संक्रमण के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच व अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई ही हो पा रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव से मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्माकाश को प्रीपोन (समय पूर्व) कर दिया जाए। पहले एक से 30 जून तक  ग्रीष्मावकाश रहता था ।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश  संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने आज इस आशय का आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों का संशोधित कैलेंडर अब इस आधार पर तैयार  किया जाएगा।

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