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बच्चा खरीदने-बेचने के आरोपी पति पत्नी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
Wed, 30 Jun 2021 08:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Jun 2021 08:15 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
कीडगंज में मजार के पास बच्चा खरीदने बेचने का सौदा करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित पति - पत्नी की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। यह आदेश अपर सेशन जज मृदुल कुमार मिश्र ने आरोपित सुनील कुमार सोनी व मंजू सोनी की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता धारा सिंह एवं राकेश कुमार राव तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया
अदालत ने कहा कि कीडगंज थाने पर दरोगा अमित कुमार सिंह के द्वारा 14 जून 2021 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परेड ग्राउंड स्थित फोर्ट रोड मजार के पास चार व्यक्ति जिनमें एक पुरुष ,तीन महिला तथा एक छोटे बच्चे के मौजूद होने की व बच्चे की खरीद-फरोख्त की जानकारी मिली ,इस सूचना पर वहां पहुंचने पर सुनील सोनी, मंजू सोनी, शशि कला शोभा देवी तथा बच्चा मिला जिसे 50 हजार रुपये में बेचने की बात तय हुई थी इन सभी ने बताया कि यह बच्चा उन्हें बिलारी में मिला था।
अदालत ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बच्चे को बिलारी में मिलना कहा गया है जबकि सुनील सोनी ,मंजू सोनी की ओर से बच्चे के चिकित्सा संबंधी कागजात प्रस्तुत किए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह बच्चा इन लोगों के पास रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से 6 माह पूर्व से ही है और विवेचक ने उक्त बच्चे के चोरी होने के संबंध में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं किया है इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के योग्य है।
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अदालत ने कहा कि कीडगंज थाने पर दरोगा अमित कुमार सिंह के द्वारा 14 जून 2021 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परेड ग्राउंड स्थित फोर्ट रोड मजार के पास चार व्यक्ति जिनमें एक पुरुष ,तीन महिला तथा एक छोटे बच्चे के मौजूद होने की व बच्चे की खरीद-फरोख्त की जानकारी मिली ,इस सूचना पर वहां पहुंचने पर सुनील सोनी, मंजू सोनी, शशि कला शोभा देवी तथा बच्चा मिला जिसे 50 हजार रुपये में बेचने की बात तय हुई थी इन सभी ने बताया कि यह बच्चा उन्हें बिलारी में मिला था।
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अदालत ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बच्चे को बिलारी में मिलना कहा गया है जबकि सुनील सोनी ,मंजू सोनी की ओर से बच्चे के चिकित्सा संबंधी कागजात प्रस्तुत किए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह बच्चा इन लोगों के पास रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से 6 माह पूर्व से ही है और विवेचक ने उक्त बच्चे के चोरी होने के संबंध में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं किया है इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के योग्य है।
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