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हाईकोर्ट ने कहा : चयन होने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार

Thu, 25 Mar 2021 12:54 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Mar 2021 12:54 AM IST
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The High Court said: The right to appoint does not get by mere selection
अदालत का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चयन होने मात्र से अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को कालेज आवंटित करने की मांग में दाखिल याचिका  खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि चयन परिणाम नियमानुकूल  पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया। ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती।
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यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है।याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया।
इनका कहना था कि बोर्ड ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड कृषि के 62पद विज्ञापित किए। जिसे बाद में घटाकर 51कर दिया गया।चयन परिणाम 24  अप्रैल 17 को घोषित किया जा चुका था।नियम 12(8) के अनुसार कुल पद का एल टी ग्रेड 25 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया। और याची यह बताने में विफल रहा कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार है।
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