फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The court imposed a fine of 12 lakh 12 thousand on the electricity department

बिजली विभाग पर न्यायालय ने लगाया 12 लाख 12 हजार का जुर्माना

Tue, 03 Nov 2020 01:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2020 01:06 AM IST
विज्ञापन
The court imposed a fine of 12 lakh 12 thousand on the electricity department
करंट की चपेट में आने से संविदाकर्मी बिजली कर्मचारी की मौत के 12 साल बाद भी विभाग द्वारा उसकी पत्नी को 12 लाख रुपये क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। सोमवार को फिर वसूली के लिए न्यायालय के अमीन बिजली कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। काफी देर तक हंगामे के बाद अमीन को बैरंग लौटना पड़ा।
विज्ञापन

कंधई थाना क्षेत्र के रतनमई निवासी छत्रपाल सिंह दिलीपपुर विद्युत उपकेंद्र में संविदा पर लाइनमैन था। 11 अप्रैल 2008 को बिजली के पोल पर काम करते समय अचानक लाइन आ जाने से करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

इसके लिए विद्युत उपकेंद्र दिलीपपुर के लाइनमैन राम प्रसाद, एसएसओ केके राम, जेई राधेश्याम श्रीवास्तव, एसडीएम व अधिशाषी अधिकारी विद्युत को दोषी बताते हुए मृतक छत्रपाल की पत्नी आशा देवी ने कोर्ट से मुआवजे के लिए गुहार लगाई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 12 लाख 12 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बिजली विभाग को दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कई बार न्यायालय से नियुक्त अमीन बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वसूली नहीं हो सकी। सोमवार को न्यायालय से तैनात अमीन जेपी मिश्र अपने साथियों के साथ रुपये की वसूली के लिए एक्सईएन कार्यालय भंगवाचुंगी पहुंचे, मगर वहां कोई भी जिम्मेदार अफसर नहीं मिला। जिसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सभी को बिना वसूली के लिए बैरंग लौटना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed