{"_id":"6621b63b7f0b433d540e5ed7","slug":"the-condition-of-depositing-rs-25-crore-for-anticipatory-bail-canceled-allahabad-news-c-3-1-jam1016-359116-2024-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj News: अग्रिम जमानत के लिए 2.5 करोड़ जमा करने की शर्त रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Prayagraj News: अग्रिम जमानत के लिए 2.5 करोड़ जमा करने की शर्त रद्द
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्डि्रंग के मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने कहा, मामले में गाजियाबाद की मीना आनंद पर मनी लॉन्डि्रंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है।
आवेदक के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा, 25 सितंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच के दौरान इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड को न तो जब्त किया गया और न ही आवेदक की कोई संपत्ति कुर्क की गई है।
साथ ही दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा, अग्रिम जमानत देते समय रुपये जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती है।
विज्ञापन
आवेदक के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा, 25 सितंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच के दौरान इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड को न तो जब्त किया गया और न ही आवेदक की कोई संपत्ति कुर्क की गई है।
विज्ञापन
साथ ही दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा, अग्रिम जमानत देते समय रुपये जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती है।