फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The case of demolition of the building of Gyanpur legislator Vijay Mishra reached the High Court

ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के भवन के ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

Mon, 02 Nov 2020 06:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Nov 2020 06:46 PM IST
सार

भदोही विधायक विजय मिश्र के व्यवसायिक भवन के ध्वस्तीकरण का मामला

विज्ञापन
The case of demolition of the building of Gyanpur legislator Vijay Mishra reached the High Court
prayagraj news : विधायक विजय मिश्रा का पांच मंजिला भवन। - फोटो : prayagraj

विस्तार

भदोही विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित बहुमंजिला व्यवसायिक भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कमिश्नर प्रयागराज मंडल के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता इंद्रकली देवी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई चार नवंबर को होगी। पीडीए की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। 

विज्ञापन

The case of demolition of the building of Gyanpur legislator Vijay Mishra reached the High Court
भाजपा विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला।

कमिश्नर प्रयागराज ने इंद्रकली द्वारा ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए 28 अक्तूबर को प्रकरण पीडीए के पास वापस भेज दिया था। कमिश्नर न्यायालय ने संबंधित जोनल अधिकारी को याची का पक्ष सुनकर एक सप्ताह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश से नाखुश पीडीए ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पीडीए का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अरुण कुमार मिश्र ने रखा। पीडीए का कहना है कि कमिश्नर द्वारा अपील निर्णीत करने में कई स्तर पर त्रुटियां की गई हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

The case of demolition of the building of Gyanpur legislator Vijay Mishra reached the High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
कमिश्नर ने अपने आदेश में यह कहते हुए मामला पीडीए को वापस भेज दिया था कि याची इंद्रकली आदि को ध्वस्तीकरण नोटिस का तामीला संबंधित अधिनियम की धारा 43  के प्रावधानों के तहत नहीं कराया गया और न ही धारा 44 का पालन किया गया। पीडीए ने 12 दिसंबर 2007 को ध्वस्तीकरण नोटिस नोटिस भेजा था। जिस पर 13 साल के बाद अमल शुरु किया गया। 

उल्लेखनीय है कि विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित विवादित भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याची को नियमानुसार पीडीए के नोटिस के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील और स्थगनआदेश अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद कमिश्नर ने प्रकरण पुन: विचारण के लिए पीडीए को वापस भेज दिया। कमिश्नर के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई अब चार नवंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed