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सर्किट हाउस में उपद्रव करने वाले सपाइयों की जमानत खारिज
Mon, 05 Oct 2020 07:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 05 Oct 2020 07:59 PM IST
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भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर के कार्यक्रम में नारेबाजी और धक्कामुक्की करते सपा कार्यकर्ता।
- फोटो : अमर उजाला
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जिला न्यायालय ने सर्किट हाउस में घुस कर नारेबाजी और उपद्रव करने वाले सपा कार्यकर्ता नेहा यादव, निर्मला यादव, कमलेश केसरवानी, शिव यादव, हिमांशु मिश्रा, मोनू यादव, राहुल पटेल, मोहित यादव, अमन पांडे, मोहित पांडे, सुशील कोठारिया, अजय भारती सहित 12 लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद इफ्तेखार हुसैन और रविंद्र यादव को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना सिविल लाइंस का है अभियुक्त गण पर सर्किट हाउस के पास सड़क पर 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर हाथ में लिए पोस्टर जलाकर सड़क पर गुजर रहे लोगों की तरफ फेंकने, सुरक्षा कर्मियों को को धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसकर सरकार विरोधी नारा लगाने और बल प्रयोग कर मीटिंग हॉल में घुस जाने तथा लोक शांति भंग करने का आरोप है। कोर्ट ने अपराध गंभीर और गैर जमानती पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सिविल लाइंस पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी सेवेन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि कार्यकर्ताओं को 151 लोक शांति भंग के तहत जेल भेजा गया था बाद में मुकदमा कायम कर दिया गया।
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अधिवक्ता संक्रमित 2 दिन बंद रहेगी कचहरी
जिला न्यायालय के पांच अधिवक्ताओं के संक्रमित होने पर जिला जज ने छह और सात अक्तूबर को जिला न्यायालय बंद कर दिया है । इसके बाद आठ अक्तूबर को न्यायालय न्यायिक कार्य के लिए खुलेगा। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश दुबे के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए दिया है। संघ के मंत्री ने बताया कि संघ के पांच अधिवक्ता कोरोनावायरस से संक्रमित है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अधिवक्ता संघ के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश पांडे ने कहा है कि जिला जज के आदेश के बावजूद सीएमओ जिला न्यायालय परिसर और अधिवक्ताओं के चेंबरों में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन नहीं करा रहे हैं जबकि सैनिटाइजेशन हेतु 48 घंटे के लिए जिला न्यायालय बंद किया जाता है । उन्होंने जिला जज से परिसर में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कराए जाने के लिए सीएमओ को निर्देश देने की मांग की है
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यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद इफ्तेखार हुसैन और रविंद्र यादव को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना सिविल लाइंस का है अभियुक्त गण पर सर्किट हाउस के पास सड़क पर 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर हाथ में लिए पोस्टर जलाकर सड़क पर गुजर रहे लोगों की तरफ फेंकने, सुरक्षा कर्मियों को को धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसकर सरकार विरोधी नारा लगाने और बल प्रयोग कर मीटिंग हॉल में घुस जाने तथा लोक शांति भंग करने का आरोप है। कोर्ट ने अपराध गंभीर और गैर जमानती पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सिविल लाइंस पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी सेवेन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि कार्यकर्ताओं को 151 लोक शांति भंग के तहत जेल भेजा गया था बाद में मुकदमा कायम कर दिया गया।
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अधिवक्ता संक्रमित 2 दिन बंद रहेगी कचहरी
जिला न्यायालय के पांच अधिवक्ताओं के संक्रमित होने पर जिला जज ने छह और सात अक्तूबर को जिला न्यायालय बंद कर दिया है । इसके बाद आठ अक्तूबर को न्यायालय न्यायिक कार्य के लिए खुलेगा। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश दुबे के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए दिया है। संघ के मंत्री ने बताया कि संघ के पांच अधिवक्ता कोरोनावायरस से संक्रमित है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अधिवक्ता संघ के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश पांडे ने कहा है कि जिला जज के आदेश के बावजूद सीएमओ जिला न्यायालय परिसर और अधिवक्ताओं के चेंबरों में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन नहीं करा रहे हैं जबकि सैनिटाइजेशन हेतु 48 घंटे के लिए जिला न्यायालय बंद किया जाता है । उन्होंने जिला जज से परिसर में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कराए जाने के लिए सीएमओ को निर्देश देने की मांग की है