थरवई सामूहिक हत्याकांड : आरोपी रोहित और संगीता की जमानत अर्जी फिर खारिज, पांच लोगों की हुई थी हत्या
मामला वर्ष 2022 का है। थरवई के एक गांव में 23 अप्रैल को पशु कारोबारी, उसकी पत्नी, दिव्यांग बेटी, बहू और दो साल की मासूम पोती की निर्मम हत्या हुई थी। बहू और दिव्यांग की बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिसके आधार पर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी।
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जिला अदालत ने थरवई में एक ही परिवार के पांच लोगो की नृशंस हत्या के आरोपी आकाश खरवार और संगीता गौतम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने आरोपी रोहित खरवार और संगीता गौतम की अलग अलग जमानत अर्जियों पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया। यह आकाश की दूसरी जमानत अर्जी थी।
मामला वर्ष 2022 का है। थरवई के एक गांव में 23 अप्रैल को पशु कारोबारी, उसकी पत्नी, दिव्यांग बेटी, बहू और दो साल की मासूम पोती की निर्मम हत्या हुई थी। बहू और दिव्यांग की बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिसके आधार पर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। हत्यारोपियों ने अलमारी और बक्से में रखा कीमती सामान लूट कर घर में आग भी लगा दी थी।
पुलिस ने इस निर्मम हत्याकांड में बिहार, मीरजापुर और प्रयागराज के 13 बदमाशों की पहचान करते हुए सात को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश नवल खरवार, रोहित खरवार और उसके भाई पीपी खरवार को गोली लगी थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था,जबकि घटना में शामिल रहे दंपती सहित चार को तत्काल जेल भेजा दिया गया था। बाकी इलाज के बाद जेल गए थे।
अभियोजन की ओर डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने दलील दी कि आरोपी सीरियल किलर है। इसका संगठित गिरोह है, जो दिन में लोगो के घर मुखबिरी करते है और रात में सामूहिक हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देते है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।