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दहेज हत्या में पति, सास, ससुर, देवर को दस-दस वर्ष की सजा

Thu, 28 Feb 2019 02:30 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Thu, 28 Feb 2019 02:30 AM IST
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Ten-ten year sentence for husband, mother-in-law, father-in-law, devar in dowry murder
शादी के 18 महीने बाद ही दहेज में एक लाख रुपये व सोने की जंजीर न मिलने पर बहु अनीता देवी की हत्या के आरोपियों पति राम मिलान कुशवाहा, देवर रामदेव, ससुर राम कुमार, सास अनारा देवी को अपर जिला जज रमेश चंद्र ने आरोप सिद्ध होने पर दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आदेश अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश बिसेन को सुनकर दिया गया। अनीता की शादी 2012 में राम मिलन से हुई थी। 14 फरवरी 2013 को ससुराल वालों ने फोन कर कहा कि बेटी को ले जाओ। जब वादी पहुंचा तो बेटी अस्पताल में थी। जहां उसकी मौत हो गई। 
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