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High Court : पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अस्थायी फिट करने पर एक माह में फैसला लें, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Thu, 27 Mar 2025 05:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 27 Mar 2025 05:08 PM IST
सार

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में बदायूं निवासी आयुष पटेल को भर्ती बोर्ड की ओर से अस्थायी फिट किए जाने के मामले में न्यायालय ने अपर सचिव पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ को एक महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया।

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Take a decision in one month on temporary fit in police constable recruitment, High Court issued order
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में बदायूं निवासी आयुष पटेल को भर्ती बोर्ड की ओर से अस्थायी फिट किए जाने के मामले में न्यायालय ने अपर सचिव पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ को एक महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया।

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याची ने पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद याची के प्रमाणपत्रों की जांच व शारीरिक परीक्षण पुलिस लाइन शाहजहांपुर में आठ जनवरी 2025 को हुआ। इसके बाद याची को समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। इस दौरान उसकी श्रेणी बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग से सामान्य कर दी गई। याची आयुष पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन, बोर्ड सदस्यों ने श्रेणी परिवर्तन होने के कारण उसे अस्थायी फिट कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी
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याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है। याची के प्रार्थना पत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहांपुर ने अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ को याची का प्रत्यावेदन भेजा था, जो विचाराधीन है। कोर्ट ने एक माह में फैसला लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। 

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