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High Court :  बीएचयू के बर्खास्त सहा. प्रोफेसर के मामले का निस्तारण कराने का निर्देश

Tue, 27 Sep 2022 12:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 27 Sep 2022 12:25 AM IST
सार

कोर्ट ने याची सहायक प्रोफेसर को भी दो हफ्ते में आदेश की प्रति केंद्र सरकार को प्रेषित करने का आदेश देते हुए कहा कि अनुसचिव प्रकरण विजिटर के समक्ष पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने डॉ.राजेश कुमार सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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Suffered the dismissal of BHU. Instructions for disposal of Professor's case
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के अनुसचिव को बीएचयू से संबद्ध डीएवी डिग्री कॉलेज के बर्खास्त सहायक प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह की विजिटर (राष्ट्रपति) के समक्ष विचाराधीन अपील का निस्तारण एक माह में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह विजिटर को निर्देश जारी नहीं कर सकते, किंतु विश्वास है कि अपील पर उचित आदेश पारित होगा। 

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कोर्ट ने याची सहायक प्रोफेसर को भी दो हफ्ते में आदेश की प्रति केंद्र सरकार को प्रेषित करने का आदेश देते हुए कहा कि अनुसचिव प्रकरण विजिटर के समक्ष पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने डॉ. राजेश कुमार सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याचिका के अनुसार याची डीएवी डिग्री कॉलेज वाराणसी में सहायक प्रोफेसर थे। रिसर्च स्कॉलर छात्रा से छेड़छाड़ व अन्य सहकर्मियों से बदसलूकी करने के मामले में कॉलेज प्रबंध समिति ने बर्खास्त कर दिया। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ  विजिटर के समक्ष अपील आठ मार्च 2014 से लंबित है।
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याचिका में लंबित अपील शीघ्र तय किए जाने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अनुसचिव को अनुस्मारक भेजा गया है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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