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सब इंस्पेक्टरों ने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती
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सब इंस्पेक्टरों ने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती
प्रयागराज। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के बाद अब सब इंस्पेक्टरों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया है कि आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से इस मामले में जानकारी मांगी है तथा याचिका को कांस्टेबलों की याचिका महेंद्र नाथ पांडेय व अन्य के साथ संबद्ध कर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सरदार प्रेम सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन ने बहस की। याची का कहना है कि विभाग के अधिकारी उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। ऐसा करने से पूर्व उनकी सेवा पंजिका और अन्य बातों पर गौर नहीं किया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश मनमाना और अवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में प्रदेश के कई जिलों से कांस्टेबलों ने भी याचिकाएं दाखिल कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी है। इन सभी याचिकाओं पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
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प्रयागराज। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के बाद अब सब इंस्पेक्टरों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया है कि आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से इस मामले में जानकारी मांगी है तथा याचिका को कांस्टेबलों की याचिका महेंद्र नाथ पांडेय व अन्य के साथ संबद्ध कर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सरदार प्रेम सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन ने बहस की। याची का कहना है कि विभाग के अधिकारी उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। ऐसा करने से पूर्व उनकी सेवा पंजिका और अन्य बातों पर गौर नहीं किया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश मनमाना और अवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में प्रदेश के कई जिलों से कांस्टेबलों ने भी याचिकाएं दाखिल कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी है। इन सभी याचिकाओं पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
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