{"_id":"62e2e12f2e940b093d4a9bbf","slug":"students-will-not-be-able-to-roam-in-mall-and-park-in-school-dress","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाल आयोग सख्त : अब स्कूल ड्रेस में मॉल और पार्क में नहीं घूम पाएंगे छात्र, डीएम को लिखा पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाल आयोग सख्त : अब स्कूल ड्रेस में मॉल और पार्क में नहीं घूम पाएंगे छात्र, डीएम को लिखा पत्र
Fri, 29 Jul 2022 12:49 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 29 Jul 2022 12:49 AM IST
सार
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा है कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राएं विद्यालय न जाकर सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर समय व्यतीत करते हैं।
विज्ञापन
बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अब स्कूल कॉलेज से बंक मारकर सार्वजनिक स्थान पर छात्र घूम नहीं पाएंगे। स्कूल ड्रेस में छात्रों को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। साथ एक सप्ताह में कार्रवाई करते हुए आयोग को अवगत कराने के लिए लिखा है।
विज्ञापन
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा है कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राएं विद्यालय न जाकर सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना की भी आशंका बन जाती है।
विज्ञापन
अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि विद्यार्थी घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकलते और फिर घूमते फिरते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अपने जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में स्कूली यूनिफार्म पहले छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रतिबंधित करें इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आयोग को एक सप्ताह में अवगत कराया जाए।
विज्ञापन