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विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस
Wed, 09 Dec 2020 07:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Dec 2020 07:08 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर जारी आदेश का पालन नहीं करने पर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग पांच को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनको आदेश के पालन करने का एक और अवसर दिया है। ऐसा नहीं करने पर विशेष सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। अमन वर्मा व चार अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति बीके बिड़ला ने दिया है।
याचीगण का कहना है कि 22 अक्तूबर 20 को बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि याचीगण को दो गलत प्रश्नों के अंक देकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के वकील ने बताया कि मामले को 103 अभ्यर्थियों की सूची के साथ शासन को भेज दिया गया है।
शासन के निर्णय का इंतजार है। इस पर कोर्ट ने विशेष बेसिक शिक्षा लखनऊ अनुभाग पांच को याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए उनको नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगते हुए कहा है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अवमानना के आरोप निर्मित किए जाएंगे। इस दौरान आदेश के पालन का भी एक और अवसर दिया है।
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याचीगण का कहना है कि 22 अक्तूबर 20 को बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि याचीगण को दो गलत प्रश्नों के अंक देकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के वकील ने बताया कि मामले को 103 अभ्यर्थियों की सूची के साथ शासन को भेज दिया गया है।
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शासन के निर्णय का इंतजार है। इस पर कोर्ट ने विशेष बेसिक शिक्षा लखनऊ अनुभाग पांच को याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए उनको नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगते हुए कहा है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अवमानना के आरोप निर्मित किए जाएंगे। इस दौरान आदेश के पालन का भी एक और अवसर दिया है।
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