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मां की हत्या में बेटे को 10 साल की कैद
Wed, 06 Jan 2021 10:37 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Jan 2021 10:37 PM IST
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
जिला न्यायालय ने मां की हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपी बेटे रामबली त्रिपाठी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर जिला जज प्रथम आर के शुक्ला ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद तिवारी एवं एडीजीसी राजकुमार सिंह एवं राधा को सुनकर सुनकर दिया है।
घटना 30 मई 2006 की सुबह 5.45 बजे की लालापुर थाने की है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त की मां रुकमणी देवी आंगन में लेटी थी उसी समय अभियुक्त से कहासुनी होने लगी और तभी अभियुक्त ने तमंचा निकालकर मां को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।
गोली लगने से मां की मौत हो गई। भाई शिवबली बचाने दौड़ा तो वह भी गोली लगने से घायल हो गया। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराया है
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घटना 30 मई 2006 की सुबह 5.45 बजे की लालापुर थाने की है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त की मां रुकमणी देवी आंगन में लेटी थी उसी समय अभियुक्त से कहासुनी होने लगी और तभी अभियुक्त ने तमंचा निकालकर मां को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।
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गोली लगने से मां की मौत हो गई। भाई शिवबली बचाने दौड़ा तो वह भी गोली लगने से घायल हो गया। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराया है
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