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High Court : बिकरू कांड में आरोपी चौकी प्रभारी की छठवीं जमानत अर्जी खारिज, गवाहों को कर सकता है प्रभावित

Thu, 14 Aug 2025 08:55 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 14 Aug 2025 08:55 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी चौकी प्रभारी केके शर्मा की छठवीं बार जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है।

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Sixth bail plea of accused outpost in-charge in Bikru case rejected, may influence witnesses
विकास दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी चौकी प्रभारी केके शर्मा की छठवीं बार जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है। 16 जून 2025 को केके शर्मा की पांचवीं बार जमानत अर्जी खारिज हुई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि सौ से अधिक गवाहों में से 13 का ही बयान हो पाया है। करीब 19 चश्मदीद गवाह में मात्र पांच या छह का ही बयान हुआ है। ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए अर्जी खारिज कर दी थी।

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इसके बाद याची छठवीं बार जमानत अर्जी दाखिल की है। इस बार याची ने सह अभियुक्त तत्कालीन चौबेपुर इंस्पेक्टर विनय तिवारी की जमानत मंजूर होने को आधार बनाया है। दलील दी कि याची चार वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है। ऐसे में समानता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जमानत अर्जी का विरोध कर दलील दी कि याची ने पांचवीं जमानत अर्जी खारिज होने के दो माह बाद ही यह छठी जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। इस स्तर पर समानता का आधार उचित नहीं है। कोर्ट ने छह माह बाद दोबारा जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए छठवीं जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

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