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राज बब्बर सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने किया सरेंडर, जमानत पर रिहा
Sat, 06 Apr 2019 12:52 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 06 Apr 2019 12:52 AM IST
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- फोटो : प्रयागराज
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भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि आदि के खिलाफ विधान सभा घेरने के दौरान हुए बलवे में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) में सरेंडर किया। कोर्ट ने नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की और जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सभी को रिहा करने का आदेश दिया। जमानत की सुनवाई के दौरान कांग्रेसी नेता करीब दो घंटा न्यायिक अभिरक्षा में रहे।
जमानत अर्जी पर स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की। बचाव पक्ष के अधिवक्तागण उमाशंकर तिवारी, कौशलेश सिंह, शीतला प्रसाद मिश्र, पीके तिवारी आदि ने पक्ष रखा। प्रकरण लखनऊ के हजरतगंज थाने का है। 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस के निर्मल खत्री, मधुसूधन मिस्त्री, राज बब्बर, रीता जोशी सहित कई कांग्रेसी नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, गन्ना बकाया भुगतान न होने के विरोध में धरना स्थल पर भाषण करने के बाद विधान सभा का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। घटना में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को चोटें आई थीं। विवेचना के बाद पुलिस ने राज बब्बर सहित 18 कांग्रेसी नेताओं और पांच हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था।
शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, निर्मल खत्री, मधुसूधन मिस्त्री, प्रदीप माथुर, बोध लाल शुक्ल, एके शर्मा, रमेश मिश्र, ओंकार नाथ सिंह और प्रदीप जैन ने नियमित जमानत के लिए सुबह 11 बजे स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया और एक बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। जमानत का एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र, विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता ने विरोध किया। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली और जमानते दाखिल करने पर रिहा कर दिया।
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इसी प्रकरण में वाराणसी के विधायक अजय राज ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलपी द्विवेदी और संतोष कुमार मिश्र को सुनकर अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया। नियमित जमानत की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
राज बब्बर सहित कई कांग्रेसी नेताओं की जमानत की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का कचहरी में जमावड़ा रहा। सुनवाई के दौरान जहां सांसद प्रमोद तिवारी उपस्थित रहे वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, रामयज्ञ द्विवेदी, शेखर बहुगुणा, नफीस अनवर, मुकुन्द तिवारी, प्रदीप मिश्र अंशुमन, पीके तिवारी, संजय तिवारी, देवी पांडेय, सुआटस के एसबी लाल, किशोर वाष्णेय और अधिवक्ता विनोद चन्द दुबे भी मौजूद रहे।
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जमानत अर्जी पर स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की। बचाव पक्ष के अधिवक्तागण उमाशंकर तिवारी, कौशलेश सिंह, शीतला प्रसाद मिश्र, पीके तिवारी आदि ने पक्ष रखा। प्रकरण लखनऊ के हजरतगंज थाने का है। 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस के निर्मल खत्री, मधुसूधन मिस्त्री, राज बब्बर, रीता जोशी सहित कई कांग्रेसी नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, गन्ना बकाया भुगतान न होने के विरोध में धरना स्थल पर भाषण करने के बाद विधान सभा का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। घटना में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को चोटें आई थीं। विवेचना के बाद पुलिस ने राज बब्बर सहित 18 कांग्रेसी नेताओं और पांच हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था।
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शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, निर्मल खत्री, मधुसूधन मिस्त्री, प्रदीप माथुर, बोध लाल शुक्ल, एके शर्मा, रमेश मिश्र, ओंकार नाथ सिंह और प्रदीप जैन ने नियमित जमानत के लिए सुबह 11 बजे स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया और एक बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। जमानत का एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र, विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता ने विरोध किया। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली और जमानते दाखिल करने पर रिहा कर दिया।
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इसी प्रकरण में वाराणसी के विधायक अजय राज ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलपी द्विवेदी और संतोष कुमार मिश्र को सुनकर अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया। नियमित जमानत की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
राज बब्बर सहित कई कांग्रेसी नेताओं की जमानत की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का कचहरी में जमावड़ा रहा। सुनवाई के दौरान जहां सांसद प्रमोद तिवारी उपस्थित रहे वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, रामयज्ञ द्विवेदी, शेखर बहुगुणा, नफीस अनवर, मुकुन्द तिवारी, प्रदीप मिश्र अंशुमन, पीके तिवारी, संजय तिवारी, देवी पांडेय, सुआटस के एसबी लाल, किशोर वाष्णेय और अधिवक्ता विनोद चन्द दुबे भी मौजूद रहे।