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पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में पेच

Wed, 29 Jan 2020 01:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2020 01:57 AM IST
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Screw on the age limit of the candidates
प्रयागराज। नागरिक पुलिस और पीएससी में 49515 कांस्टेबल भर्ती के मामले में पेच फंस गया है। विज्ञापन की शर्त के अनुसार एक अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया, जिनकी आयु ठीक 23 वर्ष है। भर्ती बोर्ड 23 वर्ष से एक दिन कम आयु के अभ्यर्थियों को ही चयन में शामिल कर रहा है। इसे लेकर दर्जनों अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पंकज कुमार राय और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले में जवाब तलब किया है।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 49515 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 16 नवंबर 2018 को जारी किया गया। इसमें आयु सीमा की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2018 रखी गई। यानी इस तारीख को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष से कम होनी चाहिए। याचीगण परीक्षा में सफल होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंचे तो उनको यह कहकर चयन से बाहर कर दिया गया कि एक जुलाई 2018 को उनकी आयु ठीक 23 वर्ष है। न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा। जबकि विज्ञापन के अनुसार 23 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, एक दिन कम ही क्यों न हो।
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अधिवक्ता की दलील थी कि इसके पिछले भर्ती विज्ञापन में जो एक जुलाई 2018 को जारी किया गया था आयु की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2018 रखी गई थी। जबकि इसे एक जुलाई 2017 होना चाहिए था। मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचा तो सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने अगली भर्ती पर ऐसे अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने का आश्वासन दिया जो उपरोक्त कट ऑफ डेट के कारण ओवर एज हो गए थे। याचीगण का कहना था कि उनको सुप्रीमकोर्ट के आदेश के तहत दूसरा अवसर मिला है। उनकी आयु 23 वर्ष है न कि उससे अधिक। यदि याची 23 वर्ष से एक दिन भी अधिक हैं तो अर्हता से बाहर होंगे, मगर 23 वर्ष का होने पर अर्ह माने जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में 13 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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