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धूपबत्ती को चरस बताकर जेल भेजने के मामले में जमानत मंजूर

Tue, 01 Dec 2020 12:31 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Dec 2020 12:31 AM IST
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Sanctioned bail in case of sending Dhupbatti to jail after being referred to as Charas
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विधि का सिद्धांत है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। जमानत न तो किसी यांत्रिक आदेश से स्वीकार की जा सकती है और न ही अस्वीकार। क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है, बल्कि यह दंड न्याय प्रणाली के हित से भी संबंधित है। और यह भी सुनिश्चित करना है कि अपराध करने वाले को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।

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बरेली के कल्लू उर्फ दिनेश राजपूत की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने हिंदी में सुनाए गए फैसले में उपरोक्त टिपप्णी के साथ याची की जमानत मंजूर कर ली है। 

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कोर्ट का कहना था कि याची किसी गैंग का मुखिया या सदस्य नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याची के खिलाफ पुलिस ने बरेली के बारादरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उसके पास से 1435 ग्राम चरस और 1815 ग्राम गांजा बरामदगी का आरोप है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची एक रिक्शा चालक है। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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पुलिस ने धूपबत्ती को चरस बताकर याची का चालान कर दिया। बरामद माल की जांच नहीं कराई गई। गिरफ्तारी के वक्त का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। कोर्ट ने जमानत शर्तों के साथ याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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