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आरटीओ को थप्पड़ मारने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 12 Aug 2015 01:56 AM IST
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इलाहाबाद। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री कैलाश चौरसिया द्वारा आरटीओ मिर्जापुर के साथ की गई अभद्रता पर हाईकोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने इस मामले में एसपी मिर्जापुर और इंस्पेक्टर कोतवाली मिर्जापुर से रिपोर्ट तलब कर ली है। जांच की प्रगति जानने के लिए केस डायरी भी तलब की है। आरटीओ चुन्नी लाल ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि प्रदेश सरकार में मंत्री होने के कारण कैलाश चौरसिया और उनके पीआरओ अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। मंत्री ने पुलिस पर अनुचित दबाव बनाया है। याचिका मेें मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की गई है। याची का कहना है कि आरटीओ कार्यालय के क्लर्क दिनेश कुमार मालवीय के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था।
इसके बावजूद मंत्री उसे ज्वाइन नहीं कराने का दबाव बना रहे थे। इंकार करने पर उन्होंने याची को थप्पड़ जड़ दिया। इसका मुकदमा कटरा कोतवाली में दर्ज कराया गया है। मारपीट के अलावा मंत्री पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लीपापोती पर जुटी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है।
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याची का कहना है कि प्रदेश सरकार में मंत्री होने के कारण कैलाश चौरसिया और उनके पीआरओ अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। मंत्री ने पुलिस पर अनुचित दबाव बनाया है। याचिका मेें मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की गई है। याची का कहना है कि आरटीओ कार्यालय के क्लर्क दिनेश कुमार मालवीय के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था।
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इसके बावजूद मंत्री उसे ज्वाइन नहीं कराने का दबाव बना रहे थे। इंकार करने पर उन्होंने याची को थप्पड़ जड़ दिया। इसका मुकदमा कटरा कोतवाली में दर्ज कराया गया है। मारपीट के अलावा मंत्री पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लीपापोती पर जुटी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है।
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