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आरआरबी एनटीपीसी : लाठीचार्ज के मामले में मानवाधिकार आयोग ने दिए कार्रवाई के आदेश

Tue, 22 Feb 2022 09:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 22 Feb 2022 09:19 PM IST
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RRB NTPC: Human Rights Commission ordered action in the case of lathi charge
Prayagraj News : छात्रों के बवाल के मद्देनजर छोटा बघाड़ा इलाके में तनात पुलिस फोर्स। - फोटो : प्रयागराज

रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलन के दौरान बघाड़ा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए आठ हफ्ते के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

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इस बाबत एनएचआसी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने अपने सेक्शन अफसर को आदेश जारी किया है और कार्रवाई पूरी होने के बाद जवाब भी मांगा है। आयोग ने यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव की ओर से दर्ज कराए गए मामले को संज्ञान में लेते हुए जारी किया है।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संबंधित प्राधिकरण से आठ सप्ताह में कार्रवाई करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह ने बघाड़ा में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के बाद आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 जनवरी को रेलवे भर्ती की परीक्षा को लेकर प्रयाग स्टेशन पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। यहां तक कि बघाड़ा स्थित लॉज में घुसकर उन प्रतियोगी छात्रों को भी पुलिस ने पीटा, जो आंदोलन में शामिल ही नहीं थे।
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गजेंद्र ने यह शिकायत भी दर्ज कराई थी कि लॉज में घुसकर पुलिस ने कमरों के दरवाजे तोड़ दिए। छात्रों के कमरों में रखे सामान तहस-नहस कर दिए गए। छात्रों को लॉज से बाहर घसीटकर पीटा गया। लाठी-डंडों के साथ बंदूक की बटों से उन पर प्रहार किया गया।





ज्यादातर छात्र आंदोलन में शामिल नहीं थे और उस वक्त अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ प्रयागराज में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आयोग ने अधिवक्ता की ओर से दर्ज कराई गईं शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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