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समीक्षा अधिकारी परीक्षा माइनस मर्किंग को चुनौती, हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब
Tue, 01 Dec 2020 08:46 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 01 Dec 2020 08:46 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान लागू करने को चुनौती दी है। श्रीति सिंह व 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने लोक सेवा आयोग से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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याचीगण का कहना है कि परीक्षा के लिए 2016 में जारी विज्ञापन में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था। परीक्षा कुछ कारणों से रद्द करनी पड़ी। इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को बिना सूचित किए दुबारा परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आयोग को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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