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जम्मू-कश्मीर बोर्ड की मान्यता पर जवाब तलब

Wed, 05 Feb 2020 09:00 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Feb 2020 09:00 PM IST
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Response summoned on the recognition of Jammu and Kashmir Board
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य शिक्षा बोर्ड की डिग्रियों की मान्यता पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार तथा एनसीटीई से पूछा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य विद्यालयीय शिक्षा बोर्ड की डिग्री एवं प्रमाणपत्र  को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं। और क्या इस बोर्ड के प्रमाणपत्र धारक नियुक्ति पाने के हकदार हैं। शामली की शालू शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने सभी पक्षों को अपना जवाब 12 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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 याची ने जम्मू-कश्मीर से इलेमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है। उसने अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। उसका दावा  यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि जम्म-कश्मीर शिक्षा बोर्ड की डिग्री डिप्लोमा को मान्यता नहीं प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 व 35ए समाप्त होने के बाद ऐसा कहना विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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