फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Response summoned for not joining on the basis of criminal case

आपराधिक केस के आधार पर ज्वाइन न कराने पर जवाब तलब

Thu, 18 Feb 2021 08:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 18 Feb 2021 08:03 PM IST
विज्ञापन
Response summoned for not joining on the basis of criminal case
court - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट स्टॉफ सेवा में चयनित अभ्यर्थी को आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के आधार पर ज्वाइन न कराने पर प्रदेश सरकार व अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है। याची का कहना था कि वह उप्र सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड सेवा भर्ती बोर्ड से चयनित हुआ है इसके बावजूद उसे काम पर नहीं लिया जा रहा है। याचिका की सुनवाई 18 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अभिजीत सिंह की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन


याची चपरासी के पद पर चयनित हुआ है। उसकी नियुक्ति आजमगढ़ में की गई है। इससे पहले उसने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा दी थी। आयोग ने याची सहित 137 लोगों के खिलाफ ओएमआर सीट में अंतर होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची का कहना है कि आयोग ने याची को तीन साल के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी केस के आधार पर याची की चतुर्थश्रेणी पद पर नियुक्ति होने के बाद भी उसे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। याची किसी अपराध में दोषी करार नहीं दिया गया है। उसके विधिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed