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हाईकोर्ट : नगर पालिका परिषद लोनी के करोड़ों के फंड घोटाले में सरकार से जवाब तलब
Mon, 19 Dec 2022 10:35 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 19 Dec 2022 10:35 PM IST
सार
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस तथा अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 300 करोड़ रुपये का गबन किया है।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद में करोड़ों के घपले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2023 को पेश करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस तथा अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 300 करोड़ रुपये का गबन किया है। इससे सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है।
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नगर पालिका परिषद का फंड हजम करने के आरोप में थाना सेक्टर 12 नोएडा, गौतमबुद्धनगर तथा थाना खोला, गाजियाबाद में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। विभागीय जांच कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिशासी अधिकारी को निलंबित किया गया है। घपला वर्ष 2012 से 2017 के दौरान किया गया है। कोई कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
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