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स्टेनोग्राफर की देरी माफ, महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने का आदेश
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स्टेनोग्राफर की देरी माफ, महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हाथरस जिला अदालत के बर्खास्त स्टेनोग्राफर त्रिपुरारी की विशेष अपील दाखिल करने में 891 दिन की देरी माफ कर दी है और अपनी नियुक्ति को लेकर उसे महानिबंधक के समक्ष प्रत्यावेदन देने का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता शरद चन्द्र मिश्र और वीसी श्रीवास्तव ने बहस की । याची को ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मान्य संस्थान से नहीं होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उसने विशेष अपील दाखिल की। अधिवक्ताओं का कहना था कि कि हाईकोर्ट ने अपने दीपक शर्मा केस के फैसले में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के समक्ष प्रमाणपत्र को मान्य ठहराया है। याची भी ट्रिपल सी के समान सर्टिफिकेट धारक है।
लेकिन, उसे ट्रिपल सी प्रमाणपत्र न होने के आधार पर सेवा से हटा दिया गया है। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने अपील वापस करते हुए महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अपील निस्तारित करते हुए कहा कि वह अपना प्रत्यावेदन महानिबंधक को दे और वह नियमानुसार निर्णीत करें।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हाथरस जिला अदालत के बर्खास्त स्टेनोग्राफर त्रिपुरारी की विशेष अपील दाखिल करने में 891 दिन की देरी माफ कर दी है और अपनी नियुक्ति को लेकर उसे महानिबंधक के समक्ष प्रत्यावेदन देने का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता शरद चन्द्र मिश्र और वीसी श्रीवास्तव ने बहस की । याची को ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मान्य संस्थान से नहीं होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उसने विशेष अपील दाखिल की। अधिवक्ताओं का कहना था कि कि हाईकोर्ट ने अपने दीपक शर्मा केस के फैसले में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के समक्ष प्रमाणपत्र को मान्य ठहराया है। याची भी ट्रिपल सी के समान सर्टिफिकेट धारक है।
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लेकिन, उसे ट्रिपल सी प्रमाणपत्र न होने के आधार पर सेवा से हटा दिया गया है। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने अपील वापस करते हुए महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अपील निस्तारित करते हुए कहा कि वह अपना प्रत्यावेदन महानिबंधक को दे और वह नियमानुसार निर्णीत करें।
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