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High Court : पीड़िता की गवाही पर भरोसा, कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सजा रखी बरकरार

Sat, 11 Apr 2026 03:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 11 Apr 2026 03:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत हो तो अन्य गवाहों के बयान न होने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता।

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Relying on the victim testimony, the court upheld the sentence in the harassment case.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत हो तो अन्य गवाहों के बयान न होने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने अमर नाथ सिंह की अपील खारिज करते हुए दिया। आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश की ओर से 1986 में आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन ने जानबूझकर पीड़िता की मां और एक अन्य गवाह को पेश नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने शुरू से ही आरोपी का नाम लिया और अदालत में भी अपने बयान पर कायम रही। केवल इस आधार पर कि पीड़िता की मां और अन्य गवाह का बयान नहीं हुआ, अभियोजन के मामले पर संदेह नहीं किया जा सकता। खासकर जब पीड़िता की गवाही स्पष्ट और भरोसेमंद हो। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध है और सजा में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। 

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