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माफिया डॉन बृजेश सिंह को राहत : उसरचट्टी कांड के ट्रायल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 21 Jan 2023 12:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Jan 2023 12:32 AM IST
सार

माफिया डॉन और पूर्व विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह के खिलाफ गाजीपुर कोर्ट में चल रहे उसर चट्टी केस में ट्रायल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश त्रिभुवन सिंह की याचिका पर दिया है।

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Relief to Mafia don Brijesh Singh: High Court stays the trial of Usrachatti case
Prayagraj News : माफिया डॉन बृजेश सिंह और विधायक मुख्तार अंसारी। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

माफिया डॉन और पूर्व विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह के खिलाफ गाजीपुर कोर्ट में चल रहे उसर चट्टी केस में ट्रायल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश त्रिभुवन सिंह की याचिका पर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डीके सिंह कर रहे हैं। कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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चर्चित उसरचट्टी मामले की सुनवाई गाजीपुर से हटाकर दूसरे जिले में कराने के लिए त्रिभुवन सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। तर्क दिया गया कि गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाला जनपद है। यहां से उसका भाई सांसद है। बेटा और भतीजा विधायक हैं। इसके मुकदमें में पैरवी के दौरान गवाहों को जान का खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए मुकदमे को दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
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बता दें कि उसरचट्टी केस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी वादी है। बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को आरोपी बनाया गया है। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था। लंबे समय से मामले की सुनवाई चल रही है। 
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