फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief to directors of defaulters declared companies

डिफाल्टर घोषित कंपनियों के निदेशकों को राहत, पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश रद्द

Fri, 17 Jan 2020 10:51 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: अवधेश कुमार Updated Fri, 17 Jan 2020 10:51 PM IST
विज्ञापन
Relief to directors of defaulters declared companies
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की डिफाल्टर घोषित की गई कंपनियों के निदेशकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन निदेशकों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने और इनके डिन नंबर बंद करने का कंपनी रजिस्ट्रार का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई को गैरकानूनी मानते हुए उनको नए सिरे से नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट दी है। अब निदेशकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने के बाद ही रजिस्ट्रार कोई निर्णय ले सकेंगे।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहना था कि  धारा 164 के तहत अयोग्य घोषित निदेशकों का डी आई एन नंबर बंद करने की कार्रवाई विधि विरुद्ध है। केवल  नियम 11 की शर्तों के अनुसार डिन रोकने या बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है अयोग्य करार दिए गए निदेशकों की सूची भी कोर्ट ने रद्द कर दी है। जय शंकर अग्रहरि सहित सैकड़ों अयोग्य करार दिए गए कंपनी निदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कंपनी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई की। 
विज्ञापन


तीन लाख कंपनियों के निदेशकों पर हुई है कार्रवाई

भारत सरकार ने देश की करीब तीन लाख कंपनियों के निदेशकों को पर कार्रवाई की। यह सभी ऐसी कंपनियों के निदेशक थे जो डिफाल्टर थीं। इन कंपनियों ने  पिछले तीन साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया था। ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया गया और उन के डायरेक्टरों को अयोग्य करार देते हुए अगले पांच साल तक किसी दूसरी कंपनी में निदेशक के तौर पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी कार्रवाई के तहत उनके डिन नंबर बंद कर दिए गए थे। जिसकी वजह से वह दूसरी कंपनियां का कार्य नहीं कर पा रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश की डिफाल्टर घोषित कंपनियों के निदेशकों को राहत मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed