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High Court : पूर्व यूथ कांग्रेस नेता मनीष उपाध्याय को राहत, सजा व दोषसिद्धि पर रोक
Fri, 19 Jun 2026 07:17 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Jun 2026 07:17 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार उपाध्याय को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ वाराणसी के ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया है। साथ ही दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार उपाध्याय को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ वाराणसी के ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया है। साथ ही दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने आपराधिक अपील पर दिया है। कोर्ट ने आदेश में टंकण त्रुटि को सुधारते हुए यह स्पष्ट किया कि अदालत का मूल आशय केवल सजा को निलंबित करना नहीं था, बल्कि दोषसिद्धि के आदेश के संचालन और प्रभाव को भी स्थगित रखना था। अदालत के समक्ष दायर संशोधन आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 22 मई 2026 के आदेश के पैरा-10 में त्रुटिवश केवल सजा निलंबन का उल्लेख दर्ज हो गया था। हाईकोर्ट ने संशोधन आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश में आवश्यक सुधार किया और कहा कि मनीष कुमार उपाध्याय की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित रहेगी। साथ ही उनके विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि के आदेश का संचालन और प्रभाव भी स्थगित रहेगा।
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