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प्रयागराज : शराब पीने के आरोप में बर्खास्त सिपाही को राहत, सेवा बहाली का आदेश
Sun, 06 Sep 2026 04:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 06 Sep 2026 04:46 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब पीने और ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार के आरोप में बर्खास्त गोरखपुर पुलिस लाइन के सिपाही संजय चौहान को राहत दी है। कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दो सप्ताह में सेवा में बहाली का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब पीने और ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार के आरोप में बर्खास्त गोरखपुर पुलिस लाइन के सिपाही संजय चौहान को राहत दी है। कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दो सप्ताह में सेवा में बहाली का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश सिपाही की याचिका पर दिया।
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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2010 में सिपाही पर ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था। विभागीय जांच के बाद 29 अक्तूबर 2010 को उसे बर्खास्त कर दिया गया। अपील और पुनरीक्षण भी खारिज हो गई थी।
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हाईकोर्ट ने पाया कि शराब सेवन के आरोप के आधार वाली मेडिकल जांच रिपोर्ट सिपाही को उपलब्ध ही नहीं कराई गई थी। जांच में भी इसे विधिवत साबित नहीं किया गया। अनुपस्थिति का आरोप तीन जनवरी से लगाया गया, जबकि घटना चार जनवरी की थी और उस दिन सिपाही मौजूद था। कोर्ट ने बर्खास्तगी की सजा को असंगत मानते हुए सभी आदेश रद्द कर दिए। अनुशासनिक प्राधिकारी को तीन महीने में नए सिरे से निर्णय लेने की छूट दी।
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