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हाईकोर्ट : धोखाधड़ी और लूट के आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी पर जमानत का आदेश
Sat, 03 Oct 2026 06:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:55 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य मामले में आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी होने की स्थिति में याचियों को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य मामले में आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी होने की स्थिति में याचियों को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया जाए। साथ ही विपक्षी संख्या चार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने ओमप्रकाश विश्वकर्मा, प्रभाष कुमार, यतीश विश्वकर्मा, रामनिहोर विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है।
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फाफामऊ थाने में याचियों के खिलाफ 25 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज कराई गई है। धोखाधड़ी, कूटरचना, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, मारपीट, धमकी और लूट समेत विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। याचियों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने की मांग में याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी संख्या चार को संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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राज्य सरकार के वकील को मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि विवादित एफआईआर के संबंध में यदि याचियों की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें संबंधित न्यायालय या थाना प्रभारी की संतुष्टि पर उसी दिन जमानत पर रिहा किया जाए। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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