फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Refusal to grant bail to accused of sharing obscene video of minor in group

हाईकोर्ट : नाबालिग का अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्न ग्रुप में शेयर करने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार,

Tue, 03 Jan 2023 03:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 Jan 2023 03:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अश्लील वीडियो  चाइल्ड पोर्न ग्रुप्स में डालने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है और  गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत को छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Refusal to grant bail to accused of sharing obscene video of minor in group
हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्न ग्रुप्स में डालने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है और  गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत को छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने झांसी के एरच थाना क्षेत्र के रामगंज गांव के रामजी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। अर्जी पर सीबी ई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने प्रतिवाद किया।

विज्ञापन


याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। झूठा फंसाया गया है, जबकि सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी ने नाबालिगों का अश्लील वीडियो  55 वाट्स एप ग्रुप्स पर शेयर किया है। 311 वीडियो चाइल्ड पोर्न ग्रुप्स पर अपलोड किया है। इससे उसने 34.798 डालर की कमाई की है। अपराध में पूरी तरह से लिप्त है। कोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed