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High Court : कर्मचारियों की कमी से कोर्ट रूम में नहीं पहुंच पा रहे रिकॉर्ड, प्रमुख सचिव न्याय तलब

Fri, 29 Aug 2025 08:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 29 Aug 2025 08:25 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की कमी के कारण सुनवाई के दौरान केस रिकॉर्ड कोर्ट रूम न पहुंचने पर नाराजगी जताई है। मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय (एलआर) को 10 सितंबर को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

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Records are not reaching the court room due to lack of staff, Principal Secretary of Justice summoned
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की कमी के कारण सुनवाई के दौरान केस रिकॉर्ड कोर्ट रूम न पहुंचने पर नाराजगी जताई है। मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय (एलआर) को 10 सितंबर को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने कपिल कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मेरठ निवासी कपिल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें केस का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। इससे वह कोर्ट की सहायता करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मामले के लिए अगली तारीख दिए जाने का अनुरोध किया।

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कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त 2025 को भी सरकारी वकील ने इसी तरह का अनुरोध किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अब यह एक रूटीन हो गया है कि या तो सरकारी वकील को समय पर निर्देश नहीं मिलते या उनके कार्यालय से केस रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता। इस वजह से जमानत याचिकाएं बार-बार स्थगित होती हैं।

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कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकारी अधिवक्ता को बुलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी के कारण कभी-कभी केस रिकॉर्ड कोर्ट रूम नहीं पहुंच पाते। इस समस्या से विधि अधिकारी को अवगत करा दिया गया है लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।

कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए विधि अधिकारी को 10 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को दोपहर दो बजे होगी।

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