फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rachit Madhyan, accused of crushing a person with a car, gets bail; case registered at Dhumanganj police

Prayagraj : कार से कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को मिली जमानत, धूमनगंज थाने में दर्ज है मुकदमा

Fri, 14 Nov 2025 01:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 14 Nov 2025 01:27 PM IST
सार

जिला न्यायालय ने धूमनगंज के राजरूपपुर इलाके में जगुआर कार से लोगों को कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को सशर्त जमानत दे दी है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने दिया है।

विज्ञापन
Rachit Madhyan, accused of crushing a person with a car, gets bail; case registered at Dhumanganj police
रचित मध्यान्ह। आरोपी चालक - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला न्यायालय ने धूमनगंज के राजरूपपुर इलाके में जगुआर कार से लोगों को कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को सशर्त जमानत दे दी है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने दिया है।

विज्ञापन


19 अक्तूबर 2025 को उक्त घटना हुई। आरोप है कि रचित ने नशे की हालत में तेज रफ्तार कार चलाते हुए घटना को अंजाम दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।
विज्ञापन


अधिवक्ता ने दलील दी कि रचित निर्दोष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी दलील दी कि वह मिर्गी से पीड़ित है। घटना के दिन वह सामान्य गति से अपनी कार चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रिपोर्ट में नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के वकील की दलीलों का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि घटना के समय आरोपी नशे में नहीं था। कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न होने व अन्य तथ्यों के आधार पर जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने एक लाख रुपये की दो जमानतें और विवेचना में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed