{"_id":"65e96f0eb70ef45f370e1f56","slug":"property-of-former-minister-amarmani-tripathi-will-be-confiscated-2024-03-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति होंगी कुर्क, हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति होंगी कुर्क, हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक
Thu, 07 Mar 2024 01:10 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 07 Mar 2024 01:10 PM IST
विज्ञापन
अमरमणि त्रिपाठी
यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियां कुर्क होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उसकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर पाया गया।
विज्ञापन
इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब हाईकोर्ट में 15 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को ना मंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
विज्ञापन