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बस्ती आईटीआई भवन निर्माण टेंडर की कार्यवाही पर रोक 

Fri, 07 Aug 2020 06:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Aug 2020 06:41 PM IST
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Prohibition on proceeding of ITI building construction tender
court - फोटो : prayagraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती  में  आई टी आई भवन निर्माण के लिए जारी टेंडर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सरकारी वकील को इस संबंध में  लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है ।याचिका की अगली सुनवाई 12अगस्त को होगी। 
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने अदिति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राजेन्द्र नाथ शुक्ल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 25जून 20को लोक निर्माण विभाग बस्ती के अधीक्षण अभियंता ने  आई टी आई भवन निर्माण कार्य का टेंडर जारी किया है। 
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याची का टेंडर स्वीकार किया गया और उसे फाइनेंशियल विड के  लिए वार्ता हेतु दो बार बुलाया गया। और कार्य शुरू करने पर सहमति भी दी।किन्तु बिना कोई कारण बताए अधीक्षक अभियंता ने तीन अप्रैल को उसका ठेका निरस्त कर दिया। याची का कहना है कि उसका ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता को है।अधीक्षण अभियंता को ऐसा अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है ।
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