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आत्महत्या के लिए उकसाने में कान्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य को राहत

Fri, 26 Mar 2021 01:37 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 01:37 AM IST
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Principal relax for pravoke sucide case
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन कान्वेंट स्कूल सिविल लाइन झांसी की प्रधानाचार्य मधु माम उर्फ मधु शर्मा के खिलाफ हत्या व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और निचली अदालत में विचाराधीन राज्य बनाम राकेश कुमार व अन्य मुकदमे की पत्रावली तलब कर ली है। याचिका की सुनवाई सात अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रधानाचार्य मधु माम की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक अध्यापिका ने पेपर आउट कर दिया। जिसे बुलाकर प्रबंधक ने फटकार लगाई और नौकरी से निकालने की धमकी दी। जिस पर अध्यापिका ने स्कूल परिसर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में प्रधानाचार्य व प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया । पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। याची को आरोप मुक्त करने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। जिसपर यह याचिका दायर की गई है। याची अधिवक्ता का कहना है कि उसपर न तो हत्या का और न ही आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनता है। अधीनस्थ न्यायलय ने बिसरा रिपोर्ट में जहर व सुसाइड नोट के आधार पर याची की अर्जी खारिज कर दी है।
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