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एलटी ग्रेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने पर रोक

Sat, 16 Dec 2017 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sat, 16 Dec 2017 01:09 AM IST
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Prevention of removal of LT Great Teacher Recruitment Advertisement
मुकदमा - फोटो : demo pic
राजकीय इंटर कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि पूर्व में पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया के तहत वह चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। चयन में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती नियम बदलने के निर्णय को चुनौती दी है।
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राहुल सिंह और हिमांशु शुक्ला सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने इस मामले में याचिकाएं दाखिल की हैं। इन सभी पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। याचीगण के अधिवक्ता मान बहादुर, सीमांत सिंह आदि का कहना था कि राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया। चयन प्रक्रिया क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के आधार पर पूरी कर ली गई। सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी होनी थी। इस बीच सरकार ने नियम बदल दिया और चयन में लिखित परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया।
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इसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज कर लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। कोर्ट ने इस संबंध में भेेजे गए अधियाचन पर भर्ती विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है, मगर सरकार को छूट दी है कि वह पुराने नियम के तहत प्रक्रिया जारी रख सकती है।
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