फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   prayagraj government raises epidemic costs- social reform

सरकार उठाए महामारी का खर्च: सोशल रिफार्म

Tue, 21 Jul 2020 12:37 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 21 Jul 2020 12:37 AM IST
विज्ञापन
prayagraj government raises epidemic costs- social reform
आइसोलेशन कक्ष - फोटो : अमर उजाला
कांस्टीट्यूशनल एंड सोशल रिफार्म ने कहा कि इपेडमिक एक्ट 1897 की धारा 2(1) के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वह महामारी पीड़ितों के इलाज, खर्च व मुआवजे का दायित्व वहन करे। 2020 में बने रेग्यूलेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है, जो कानून की मंशा के विपरीत है। सोशल रिफार्म के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी का कहना है कि होम क्वारेंटीन की अनुमति देना एक स्वागत योग्य कदम है। इस आदेश के बाद होटल व रिसार्ट को क्वारंटीन के लिए किराए पर देने के सरकारी आदेश का कोई औचित्य नहीं है। 
विज्ञापन


त्रिपाठी का कहना है कि होटल, रिसार्ट को डबल बेड दो हजार, सिंगल बेड एक हजार मय भोजन किराया तय करने का सरकारी आदेश समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इससे आम आदमी को परेशानी होगी और पहुंच वाले लोग मुफ्त सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संदिग्ध सहित कोरोना वायरस के सभी मरीजों के इलाज का खर्च उठाए। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता ली जाए और जरूरी हो तो विधायकों, सांसदों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों व ब्यूरोक्रेट के अनावश्यक भत्ते को रोक कर शिफ्ट किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed