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UP: मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने एक साल की सुनाई सजा, एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा था मामला
Wed, 25 Jan 2023 03:53 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 25 Jan 2023 03:53 PM IST
सार
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के विरुद्ध दलित पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के मामले में प्रयागराज की सेल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।
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कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एससी-एसटी एक्ट में एक साल की सजा सुनाई है। इसकी के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुट्टीगंज थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह फैसला जिला न्यायालय की विशेष न्यायालय ने सुनाया है।
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इससे पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी के विरुद्ध दलित पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के विचाराधीन मुकदमे में गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। आरोपित मंत्री नंदी ने अपने बचाव के लिए तीन गवाहों की सूची कोर्ट के समक्ष पेश किया था। एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने कोर्ट में हाजिर गवाहों जिरह किया।
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नंदी ने अपने बचाव में कृष्ण कुमार मिश्र, ज्ञानेंद्र कुमार व मदन लाल गुप्ता को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद नंदी के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत करने की अर्जी दी गई।
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बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमण शुक्ल ने तीन मई 2014 में मुट्टीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जान से मारने की नियत से फायर किया गया।