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प्रयागराज : सामूहिक दुष्कम के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज। जिला जज ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी होलागढ़ के आकाश मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
मामले में याची पर आरोप है कि उसने मऊआइमा की रहने वाली लड़की को उसके घर से बहाने से बुलाया। फिर से बोलेरो पर बैठाकर म्योराबाद इलाके में एक हॉस्पिटल में ले जाकर नशीला इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद याची, याची के मौसेरे भाई, गाड़ी चालक अनिल पुष्कर तथा अस्पताल के एक कर्मचारी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन कौशाम्बी ले जाकर उसका अश्लील वीडियो दिखा शादी का कागज तैयार कराकर हस्ताक्षर कराया। उसके बाद बेली रोड पर ले जाकर छोड़ दिया। मामले में मऊआइमा थाने में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में 10 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसकी ओर से अपराध कारित नहीं किया गया है। लेकिन, कोर्ट ने याची को तर्कों को माना नहीं और अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ब्यूरो
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प्रयागराज। जिला जज ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी होलागढ़ के आकाश मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
मामले में याची पर आरोप है कि उसने मऊआइमा की रहने वाली लड़की को उसके घर से बहाने से बुलाया। फिर से बोलेरो पर बैठाकर म्योराबाद इलाके में एक हॉस्पिटल में ले जाकर नशीला इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद याची, याची के मौसेरे भाई, गाड़ी चालक अनिल पुष्कर तथा अस्पताल के एक कर्मचारी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन कौशाम्बी ले जाकर उसका अश्लील वीडियो दिखा शादी का कागज तैयार कराकर हस्ताक्षर कराया। उसके बाद बेली रोड पर ले जाकर छोड़ दिया। मामले में मऊआइमा थाने में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में 10 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसकी ओर से अपराध कारित नहीं किया गया है। लेकिन, कोर्ट ने याची को तर्कों को माना नहीं और अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ब्यूरो
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