फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Power Corporation's technical grade selection list canceled

पावर कारपोरेशन की तकनीकी ग्रेड चयन सूची रद्द

Sun, 08 Oct 2017 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 08 Oct 2017 01:16 AM IST
विज्ञापन
Power Corporation's technical grade selection list canceled
ट्रेनों की लिस्ट
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में तकनीकी ग्रेड के 3095 पदों पर चयन हेतु जारी सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य विद्युत सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि ट्रिपल सी योग्यता धारकों की नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार कर परिणाम जारी किया जाएं। कोर्ट ने प्राइवेट संस्थाओं के गैर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र धारकों को चयन सूची से बाहर करने का निर्देेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में केवल मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वालों को ही चयन का अधिकार है।
विज्ञापन


सूची रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफारर्मेशन टेक्नालॉजी (एमईआईएलआईटी) से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कांसेप्ट कोर्स (ट्रिपल सी) एवं इसके समकक्ष डिग्री को अर्ह मानने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23 नवंबर 2015 का आदेश वैध है। प्रशांत कुमार जायसवाल सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव सहित कई वकीलों ने बहस की।
विज्ञापन

आयोग ने छह सितंबर 2014 को तकनीकी ग्रेड के 2211 पद और 24 अप्रैल 2015 को 884 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें अन्य अर्हताओं के अलावा ट्रिपल सी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य अर्हता थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 जुलाई 2015 को चयन सूची जारी की गई। इसके खिलाफ 676 याचिकाएं दाखिल की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चयन सूची में ऐसे अभ्यर्थियोें को भी शामिल किया गया है जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ट्रिपल सी के प्रमाणपत्र लगा रखे हैं। यह गलत है क्योंकि सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी ट्रिपल सी प्रमाणपत्र धारकों को ही चयन में शामिल होने का वैधानिक अधिकार है। कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार मान्य योग्यता धारक ही सरकारी नौकरी में चयन पा सकते हैं। कोर्ट ने चयन सूची रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र धारकों की नए सिरे से सूची तैयार कर चयन परिणाम जारी किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed