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गवाह को सुरक्षा न देने पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी से जवाब तलब
Wed, 08 Sep 2021 09:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 08 Sep 2021 09:29 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए आलोक कुमार श्रीवास्तव ने गवाह को सुरक्षा न देने के मामले में पुलिस कमिश्नर वाराणसी से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत छह लोग नामजद है। अजय राय मुकदमे के चश्मदीद गवाह हैं। अजय ने जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर अदालत ने 17 अगस्त को तत्काल सुरक्षा देने के लिए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को आदेश दिया था।
गवाही दर्ज कराने के दौरान अजय राय ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में किए गए आदेश का राजनैतिक दबाव के कारण अनुपालन नहीं किया गया है। वह बिना सुरक्षा के गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित हुए है, जिस पर अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन ना करने पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। तीन अगस्त 1991 थाना चेतगंज में अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत छह लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था।
दरोगा अब्दुल समद खान की हत्या में हुई गवाही
शिवकुटी में 25 मार्च 2018 को अवकाश प्राप्त दरोगा अब्दुल समद खान को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में अपर जिला जज निशा सिंह की अदालत में बुधवार को मृतक दरोगा की पुत्री समीदा खान की गवाही दर्ज की गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय साहू पैनल अधिवक्ता अश्वनी सोनकर ने मामले ने वादिनी मुकदमा एमपी गांव गवाही दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद जावेद कमाल, जुनेद कमाल सहित 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं।
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गवाही दर्ज कराने के दौरान अजय राय ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में किए गए आदेश का राजनैतिक दबाव के कारण अनुपालन नहीं किया गया है। वह बिना सुरक्षा के गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित हुए है, जिस पर अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन ना करने पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। तीन अगस्त 1991 थाना चेतगंज में अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत छह लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था।
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दरोगा अब्दुल समद खान की हत्या में हुई गवाही
शिवकुटी में 25 मार्च 2018 को अवकाश प्राप्त दरोगा अब्दुल समद खान को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में अपर जिला जज निशा सिंह की अदालत में बुधवार को मृतक दरोगा की पुत्री समीदा खान की गवाही दर्ज की गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय साहू पैनल अधिवक्ता अश्वनी सोनकर ने मामले ने वादिनी मुकदमा एमपी गांव गवाही दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद जावेद कमाल, जुनेद कमाल सहित 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं।
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