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मौर्य साम्रराज्य के अंतिम शासक पर उलझा पुलिस चयन बोर्ड
Sat, 07 Mar 2020 08:07 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 07 Mar 2020 08:07 PM IST
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prayagraj news
- फोटो : prayagraj
सिपाही भर्ती 2018 में पूछे गए एक सवाल के सही जवाब को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड उलझ गया है। बोर्ड ने जिस जवाब को सही माना है उसे याचिका में चुनौती दी गई है। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले का उत्तर ही सही है और इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड का आठ अप्रैल तक जवाब दाखिल कर साक्ष्य सहित बताने को कहा है कि किस प्रकार से उसका जवाब सही है। पुष्पेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र नाथ तिलहरी ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा 19 जून 2018 का हुई थी। परीक्षा में सी सीरीज का 27 वां प्रश्न था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। याची ने विकल्पों में से वृहदरथ को सही जवाब के तौर पर चुना जबकि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आंसर की में बिंदुसार को सही जवाब मांना गया है। याची का कहना है कि 18 फरवरी 2019 को अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया और याची के जवाब को गलत मानते हुए उसके दो अंक और आधा अंक माइनस मार्किंग का कुल ढाई अंक काट लिए गए।
कट ऑफ मेरिट 211.887 अंक है और याची को मिले अंक 209.5064 हैं। यदि ढाई अंक इसमें जोड़ दिए जाएं तो उसका कट ऑफ 212.64 हो जाएगा और वह चयनित हो जाएगा। याची का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार याची का जवाब ही सही है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को बताने के लिए कहा है क्या उसने अभ्यर्थियों की सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया था। और बिंदुसार को सही जवाब मांनने का उसके पास क्या आधार है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा 19 जून 2018 का हुई थी। परीक्षा में सी सीरीज का 27 वां प्रश्न था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। याची ने विकल्पों में से वृहदरथ को सही जवाब के तौर पर चुना जबकि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आंसर की में बिंदुसार को सही जवाब मांना गया है। याची का कहना है कि 18 फरवरी 2019 को अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया और याची के जवाब को गलत मानते हुए उसके दो अंक और आधा अंक माइनस मार्किंग का कुल ढाई अंक काट लिए गए।
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कट ऑफ मेरिट 211.887 अंक है और याची को मिले अंक 209.5064 हैं। यदि ढाई अंक इसमें जोड़ दिए जाएं तो उसका कट ऑफ 212.64 हो जाएगा और वह चयनित हो जाएगा। याची का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार याची का जवाब ही सही है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को बताने के लिए कहा है क्या उसने अभ्यर्थियों की सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया था। और बिंदुसार को सही जवाब मांनने का उसके पास क्या आधार है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।
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