{"_id":"5f6e192bf68efa596b6fb445","slug":"police-recruitment-2018-news-asked-for-information-on-age-relaxation","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस भर्ती 2018 : आयु सीमा में छूट देने पर जानकारी मांगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस भर्ती 2018 : आयु सीमा में छूट देने पर जानकारी मांगी
Sat, 26 Sep 2020 01:04 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Sep 2020 01:04 PM IST
विज्ञापन
पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 26 नवंबर 18 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया। अर्हता आयु एक जुलाई 18 को 22 वर्ष तय की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह केस में पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। याची का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी। याची की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इसलिए उसे भी आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किंतु बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट व पिछड़ा वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन भरने का हकदार है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह केस में पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। याची का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी। याची की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इसलिए उसे भी आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किंतु बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट व पिछड़ा वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन भरने का हकदार है।
विज्ञापन